


भागलपुर । बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन भागलपुर की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर 2025 को मतदान होना निर्धारित है।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो मतदान के समय अपनी पहचान साबित करने के लिए ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र) आवश्यक होगा। हालांकि यदि किसी मतदाता के पास ईपीआईसी उपलब्ध नहीं है, तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र इस प्रकार हैं —
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
- श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)
- केंद्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र
- सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड
निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के दिन आवश्यक पहचान पत्र साथ लेकर मतदान केंद्र अवश्य पहुंचें ताकि बिना किसी बाधा के मतदान किया जा सके।
















