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भागलपुर । बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग ने एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। आयोग ने सभी समाचार एजेंसियों, मीडिया हाउस, रेडियो एवं टेलीविज़न चैनलों सहित अन्य संबंधित संस्थाओं को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/EXIT/2025/SDR/Vol.I दिनांक 13 अक्टूबर 2025 के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A की उपधारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि 6 नवंबर 2025 (गुरुवार) को प्रातः 7 बजे से लेकर 11 नवंबर 2025 (मंगलवार) के अपराह्न 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस अवधि में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 से संबंधित किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन, प्रकाशन, प्रसारण या किसी भी माध्यम से उसका प्रचार-प्रसार करना वर्जित होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1)(ख) के अंतर्गत मतदान की समाप्ति से पूर्व निर्धारित 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम पर ओपिनियन पोल, सर्वेक्षण परिणाम या किसी भी प्रकार की चुनावी विश्लेषण सामग्री का प्रसारण या प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।

निर्वाचन आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

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