



भागलपुर । बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 के मद्देनज़र स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए भागलपुर जिले में सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने संबंधित थानों में शस्त्र सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था।

इसके बावजूद कई अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए अब तक शस्त्र सत्यापन नहीं कराया गया। ऐसे मामलों में वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर एवं पुलिस अधीक्षक, नवगछिया द्वारा शस्त्र सत्यापन न कराने वाले, सत्यापन के बाद शस्त्र जमा न करने वाले तथा मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची उपलब्ध कराई गई।

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिला दंडाधिकारी भागलपुर, डॉ. नवल किशोर चौधरी ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए 170 शस्त्र अनुज्ञप्तियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं 2 अनुज्ञप्तियों को रद्द कर दिया गया है।
रद्द की गई अनुज्ञप्तियों के तहत पंजीकृत शस्त्रों को जब्त करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को आदेश जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने सभी अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे समय पर शस्त्र सत्यापन कराएं, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।
















