



नवगछिया । भागलपुर के न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन तथा नीलामपत्र पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बकायेदारों के विरुद्ध बड़ा वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट-1914 की धारा-5 के तहत की गई है।
उल्लेखनीय है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा खलिफाबाग, भागलपुर ने कई बकायेदारों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किए थे। इसमें नाथनगर थाना क्षेत्र के रन्नुचक मकंदपुर, दामोदरपुर निवासी प्रकाश मंडल पिता दाहू मंडल के विरुद्ध कुल 1,53,088 रुपये की वसूली, गोराडीह थाना क्षेत्र के कासिमपुर सरिया निवासी नंदन कुमार सिंह पिता सुरेंद्र मंडल के विरुद्ध 1,56,897 रुपये,

सन्हौला थाना क्षेत्र के चकनत्थू बनियाडीह निवासी जुलफक्कर पिता मजहर के विरुद्ध 1,55,014 रुपये, आदमपुर थाना क्षेत्र के एसके तरफदार रोड नियर लीची कोयला घाट निवासी बाबन यादव पिता नंदलाल यादव के विरुद्ध 1,23,993 रुपये, बांका जिला के रजौन थाना क्षेत्र के मीरनगर हरचंडी निवासी विलास यादव पिता स्व. हरि यादव के विरुद्ध 1,25,366 रुपये और परबत्ता थाना क्षेत्र के राघोपुर निवासी चंदन कुमार जयसवाल पिता मुनेशचंद्र जयसवाल के विरुद्ध 1,66,282 रुपये की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज थे।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने बकाया राशि वसूल करने हेतु 17 नवंबर 2025 को बॉडी वारंट जारी किया है। इस कार्रवाई के तहत संबंधित बकायेदारों को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने और बकाया राशि चुकाने का निर्देश दिया गया है।
यह कार्रवाई बैंक और न्यायालय के बीच समन्वय का परिणाम है, जिससे बकायेदारों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसा गया है और भागलपुर क्षेत्र में वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया गया है।
















