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2023 में धर्मेंद्र शर्मा की गोली मारकर हुई थी हत्या, आर्म्स एक्ट में भी दो वर्ष की सजा

नवगछिया। भवानीपुर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित भोजुटोल हत्याकांड में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अफजल आलम ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी निर्मल कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के मामले में भी दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अभियोजन के अनुसार, एक जुलाई 2023 को भवानीपुर थाना क्षेत्र के रायपुर निवासी धर्मेंद्र शर्मा की भोजुटोल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय धर्मेंद्र शर्मा मजदूरों को भुगतान करने के लिए करीब 50 हजार रुपये लेकर भोजुटोल गए थे। उनके साथ गांव के ही भोदु शर्मा भी मौजूद थे।

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घटना के बाद मृतक की पत्नी रेणु देवी के बयान पर भवानीपुर थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि निर्मल कुमार, विनोद शर्मा, आतिश शर्मा और शिवा कुमार यादव ने नेपाली शर्मा के घर के समीप धर्मेंद्र शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी तथा उनके पास मौजूद 50 हजार रुपये, मोबाइल फोन और सोने की चकती भी लूट ली।

मामले में 21 जुलाई 2025 को आरोप का गठन किया गया, जिसके बाद न्यायालय में नियमित सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह प्रस्तुत किए गए। सभी गवाहों ने अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान को पर्याप्त मानते हुए निर्मल कुमार को दोषी करार दिया।

सरकार की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी परमानंद साह ने अभियोजन का पक्ष रखा। न्यायालय के फैसले को हत्या के गंभीर मामलों में प्रभावी न्यायिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। मामले के अन्य आरोपितों के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

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