


नवगछिया पुलिस के प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के आधार पर भवानीपुर थाना में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपित को दोषी करार देते हुए कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।

नवगछिया व्यवहार न्यायालय में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने भवानीपुर थाना कांड संख्या 17/24 के आरोपित रायपुर निवासी गौतम कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए) के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 26(1) के तहत छह माह के कारावास एवं 1,000 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया।
न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
नवगछिया पुलिस के अनुसार, मामले में पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी अनुसंधान, समय पर आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किए जाने तथा अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।















