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नवगछिया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, नवगछिया के द्वारा बीते मगंलवार को खरीक थाना कांड सं0-259/21, के धारा-147/341/307/326/504/506 भा०द० वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त कन्हैया कुमार, पे०- प्रमोद मंडल, सा०-नवादा, थाना-खरीक, जिला-भागलपुर को दोषी पाते हुए धारा-307 भा०द०वि० में आजीवन कारावास एवं 10,000 /- रूपये का जुर्मान, धारा-324 भा0द0वि0 में 02 वर्ष की सजा एवं 2,000/- रूपये की जुर्माना एवं धारा-27 आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष की सजा एवं 2,000/-रूपये की जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

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