December 18, 2025
मद्य निषेध अधिनियम के तहत विशेष कोर्ट का बड़ा फैसला, अभियुक्त को पांच वर्ष का कठोर कारावास || GS NEWS
भागलपुरChanchal Jhaभागलपुर में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 30(ए) के तहत उत्पाद-एक के विशेष न्यायाधीश सौरभ कुमार वर्मा की अदालत ने कहलगांव अनुमंडल के अमडण्डा थाना कांड संख्या 111/21 में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने विशेष वाद संख्या 1778/21 में 22 वर्षीय अभियुक्त अनिल कुमार को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अपराध की गंभीरता को देखते हुए एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में उत्पाद-एक के अपर विशेष लोक अभियोजक ईश्वर चंद्र झा ने बताया कि यह कांड कहलगांव अनुमंडल के अमडण्डा थाना क्षेत्र […]