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नवगछिया। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के सहयोग से संचालित ‘प्रजा योजना’ के तहत पात्र छात्राओं से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा अनुमोदित पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान करना है।
योजना के प्रथम चरण में राज्यभर से 1,000 छात्राओं का चयन किया जाएगा। इसके लिए कक्षा आठवीं या उससे ऊपर में अध्ययनरत छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। चयनित छात्राओं को लगातार चार वर्षों तक छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा।
योजना के तहत उन छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने माता-पिता दोनों को खो दिया है अथवा परिवार का भरण-पोषण करने वाले माता-पिता में से किसी एक का निधन हो चुका है। इसके अलावा दिव्यांग छात्राएं, ऐसे परिवारों की छात्राएं जिनके माता-पिता शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं, जिनके पिता जेल में हैं और मां पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पा रही हैं, आदिवासी परिवारों की छात्राएं तथा अन्य समान रूप से कमजोर सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राएं भी आवेदन की पात्र होंगी।
आवेदन के साथ विद्यालय का पहचान पत्र (कक्षा सातवीं या उससे ऊपर), पात्रता संबंधी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा हाल का पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

इच्छुक छात्राएं अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार, नवगछिया कार्यालय में आवेदन जमा कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।
अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार, नवगछिया ने पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
















