
गोपालपुर थाना कांड संख्या 484/14 में न्यायालय ने सुनाया फैसला, दोनों धाराओं में 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
नवगछिया। हथियार अधिनियम से जुड़े 2014 के एक मामले में नवगछिया न्यायालय ने अभियुक्त साजन सिंह उर्फ अमित सिंह को दोषी ठहराते हुए 2 साल 7 माह 3 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर दोनों धाराओं में 2-2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 1 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय ने 30 अक्टूबर 2026 को गोपालपुर थाना कांड संख्या 484/14 और जीआर संख्या 1654/14 में फैसला सुनाया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-1, नवगछिया, अभिषेक आनंद की अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और आरोपपत्र के आधार पर अभियुक्त को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए और धारा 26(1) के तहत दोषसिद्ध किया।

दोषी की पहचान साजन सिंह उर्फ अमित सिंह, पिता मिथिलेश सिंह उर्फ बिट्टो सिंह, निवासी पंचगछिया, थाना गोपालपुर, जिला भागलपुर के रूप में हुई है।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर मुख्य अभियोजक सतीश कुमार राय ने पैरवी की।
















