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152 मामलों में जब्त 10,151 लीटर देशी-विदेशी शराब का जेसीबी से विनिष्टीकरण, अवैध कारोबार से दूर रहने की अपील

भागलपुर। बिहार में शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं मद्य निषेध विभाग की ओर से जब्त शराब के विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे के निर्देशानुसार जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक स्थित मद्य निषेध उत्पाद थाना परिसर में विभिन्न मामलों में जब्त देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्पाद विभाग के कुल 100 मामलों में जब्त 8,845 लीटर देशी एवं विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। वहीं, सदर अनुमंडल के विभिन्न थानों से संबंधित 52 मामलों में जब्त 1,306 लीटर शराब को भी नष्ट किया गया। इस प्रकार कुल 152 मामलों में जब्त 10,151 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया।

जेसीबी से नष्ट की गई जब्त शराब

शराब विनिष्टीकरण की प्रक्रिया के दौरान दंडाधिकारी राजीव कुमार, संबंधित थानों के पुलिस पदाधिकारी तथा उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार मौजूद रहे। जब्त शराब को जेसीबी की सहायता से नष्ट किया गया। यह कार्रवाई अवैध शराब के भंडार को समाप्त करने और शराबबंदी कानून के तहत जब्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करने के उद्देश्य से की गई।

अवैध कारोबार से दूर रहने की अपील

इस अवसर पर उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार ने शराब कारोबारियों से अवैध गतिविधियों से दूर रहने और कानून का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शराब का अवैध निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री कानून के तहत दंडनीय है। ऐसे कार्यों में शामिल होने से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अवैध शराब का कारोबार समाज और परिवार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

शराबबंदी अभियान में आम लोगों की भूमिका अहम

उत्पाद विभाग की ओर से कहा गया कि शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने में प्रशासन के साथ आम नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या बिक्री की जानकारी मिलने पर नागरिक संबंधित विभाग को सूचना देकर सहयोग कर सकते हैं।

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