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भागलपुर (अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन) सह नीलामपत्र पदाधिकारी, भागलपुर कुंदन कुमार ने बकायेदार को जेल भेजते हुए जेल अधीक्षक, शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा, (दिवानी जेल) भागलपुर को पत्र प्रेषित करते हुए कहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर हरिदासपुर निवासी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह पिता स्व रामानंद सिंह के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा 02 नीलामपत्र वादों में बॉडी वारंट निर्गत किया गया था। नीलामपत्र वाद संख्या 18/2019-20, 17/2019-20, योग नीलामपत्र वाद की राशि 9,76,424/-रुपये को लेकर 17 एवं 19 जुलाई को बॉडी वारंट निर्गत किया गया था।

रविवार को नाथनगर थानाध्यक्ष द्वारा देनदार चंद्रशेखर प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, किंतु देनदार चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने न तो उक्त रकम चुकाई और न ही मेरा समाधान किया है कि वे हिरासत से छूटने के हकदार हैं। इसलिए इसके द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त चंद्रशेखर प्रसाद सिंह को दीवानी जेल में ले लें और अधिक से अधिक तारीख 31 अक्टूबर 2025 तक जब उक्त अधिनियम की धारा 40 या 41 की शर्तों और उपबन्धों के अनुसार अन्यथा छुटकारा को हकदार हो जाये, तब तक उन्हें “दीवानी जेल” में रखें।इसके द्वारा मैं इस आदेश के अधीन जेल में बंद रहने की अवधि में चंद्रशेखर सिंह के लिए मासिक निर्वाह भत्ता की दर प्रतिदिन 94/-रूपया नियत करता हूँ।

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