


एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित मामलों की ही होगी सुनवाई
भागलपुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), भागलपुर की ओर से 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में केवल परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस (Cheque Bounce) से संबंधित लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

डीएलएसए की सचिव स्मृति रंजीता कुमारी ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य एनआई एक्ट के मामलों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विशेष लोक अदालत में केवल धारा 138 के अंतर्गत लंबित मामलों की ही सुनवाई होगी, अन्य किसी प्रकार के मामलों का निपटारा इसमें नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन पक्षकारों के मामले इस विशेष लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए हैं, उन्हें निर्धारित तिथि एवं समय पर न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर आपसी सहमति से अपने विवाद का समाधान कराने का अवसर मिलेगा।
सचिव ने कहा कि लोक अदालत में हुआ समझौता न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है। इससे पक्षकारों का समय और धन दोनों की बचत होती है तथा लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। साथ ही विवाद का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो पाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर ने सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे 18 जुलाई को आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं तथा अपने चेक बाउंस से संबंधित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराएं।
















