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नवगछिया ।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाईगांव निवासी गुलशन कुमार को दोष सिद्ध किया गया है, जबकि सह-आरोपी प्रमोद यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। सजा के बिंदु पर आगामी 4 अप्रैल को निर्णय सुनाया जाएगा।

मामला 2 दिसंबर 2022 का है, जब गोसाईगांव निवासी शिरो देवी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतका के पुत्र गोरेलाल यादव के बयान पर गोपालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें गांव के ही गुलशन कुमार एवं प्रमोद यादव को नामजद आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने सत्रवाद संख्या 498/23 के तहत मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर गुलशन कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया।

मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।

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