
प्रेम विवाह के विवाद में गोली मारकर की गई थी हत्या, न्यायालय ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
नवगछिया। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय दिव्य प्रकाश की अदालत ने हत्याकांड के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के विनोबा गांव निवासी रतन मंडल और कैलू मंडल शामिल हैं। अदालत ने दोनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
30 जनवरी 2019 को हुई थी हत्या
मामला 30 जनवरी 2019 की शाम करीब 6 बजे का है। विनोबा गांव निवासी चानो मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी मंजू देवी के बयान पर खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी के अनुसार, गांव के बजरंगबली ब्रह्म बाबा स्थान के पास टमाटर के खेत में चानो मंडल आग ताप रहे थे। उनकी पत्नी मंजू देवी खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान बाइक से पहुंचे रतन मंडल ने चानो मंडल को गोली मार दी। गोली उनके सीने के पास लगी। घायल चानो मंडल ने कराहते हुए अपनी पत्नी से कहा कि रतन ने उन्हें गोली मार दी है।
इसके बाद कैलू मंडल हवा में गोली चलाते हुए बाइक से फरार हो गया। परिजन घायल चानो मंडल को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
प्रेम विवाह के विरोध को बताया गया हत्या का कारण

मामले में बताया गया कि चानो मंडल की भतीजी कंचो देवी ने रतन मंडल से प्रेम विवाह किया था। चानो मंडल इस विवाह का विरोध करते थे। इसी बात से नाराज होकर रतन मंडल ने चानो मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
छह गवाहों की गवाही के बाद सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में छह लोगों की गवाही कराई गई। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोनों को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई है। अदालत के आदेश के अनुसार, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रविंद्र पासवान ने मामले में बहस की।















