


बीज कंपनियों और विक्रेताओं के साथ समीक्षा बैठक, लाइसेंस और अभिलेख संधारण पर दिया गया जोर
पूर्णिया। खरीफ मौसम को देखते हुए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने तथा बीज कारोबार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कृषि पदाधिकारी हरिद्वार प्रसाद चौरसिया की अध्यक्षता में संयुक्त कृषि भवन सभागार में बीज कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बीज व्यापार से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा कंपनियों और विक्रेताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला कृषि पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना वैध अनुज्ञप्ति एवं प्रभेद प्रविष्टि के किसी भी प्रकार का बीज व्यापार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने बीज कंपनियों को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकृत वितरकों एवं खुदरा विक्रेताओं को प्रिंसिपल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी विक्रेताओं ने अपने लाइसेंस में आवश्यक संशोधन कराया हो। साथ ही कंपनियों, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं को भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी का नियमित संधारण करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में कहा गया कि बीज कंपनी से लेकर खुदरा विक्रेता तक प्रत्येक स्तर पर कैश मेमो या विपत्र देना अनिवार्य होगा। कैश मेमो में कंपनी का नाम, फसल का नाम, बीज का प्रभेद, लॉट नंबर, बीज की मात्रा एवं मूल्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि बीज की गुणवत्ता एवं वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि विभागीय नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।
बैठक के अंत में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित बीज कंपनी या खुदरा विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि बीज खरीदते समय अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदारी करें तथा कैश मेमो अवश्य प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार की शिकायत होने पर उचित कार्रवाई की जा सके।
















