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नवगछिया। गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतु कुमारी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाईगांव निवासी गुलशन कुमार को यह सजा सुनाई।

मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गोसाईगांव निवासी गोरेलाल यादव की मां शिरो देवी की 2 दिसंबर 2022 को पुरानी रंजिश के कारण अपराधियों द्वारा गांव में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद गोरेलाल यादव के बयान पर गोपालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें गुलशन कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया था।

मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान कांड के अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक सहित अन्य गवाहों की गवाही कराई गई। सभी गवाहों ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में बयान दिया, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोपी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सात वर्ष के कारावास की सजा भी दी गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

मुकदमे में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की।

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