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नवगछिया पुलिस की प्रभावी अनुसंधान एवं सशक्त अभियोजन से एक और अपराधी को कठोर सजा

नवगछिया पुलिस की प्रभावी अनुसंधान एवं सशक्त अभियोजन से खरीक थाना कांड संख्या – 231/2022, पॉक्सो कांड संख्या- 83/2023 में एक और अपराधी को कठोर सजा दी गई। घटना 22 सितंबर 2022 को नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र की है। जहां घर से कॉलेज में नामांकन के लिए निकली, एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में खरीक थाना कांड संख्या- 231/22, धारा- 302/ 376/309/34 भादवि एवं 04 पॉक्सो एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि कन्हैया कुमार के द्वारा छात्रा को बहला फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान के आधार पर कांड में संलिप्त अभियुक्त ख़रीक थाना क्षेत्र के बगड़ी निवासी कन्हैया कुमार यादव पिता रामदेव यादव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कन्हैया कुमार यादव को तकनीकी साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अभियुक्त के कन्फेशनल बयान के आधार पर न्यायालय एडीजे- 7 सबा आलम, पॉक्सो कोर्ट भागलपुर द्वारा खरीक थाना कांड संख्या- 231/22, पॉक्सो नंबर 83/23 में आरोपित अभियुक्त कन्हैया कुमार यादव को धारा- 302 भादवि एवं 06 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 25,000/-जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर 06 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।

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