


भागलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर के तत्वावधान में 9 मई 2026 (शनिवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय, भागलपुर, नवगछिया एवं कहलगांव न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमा पूर्व (प्री-लिटिगेशन) एवं न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाएगा। इस अवसर पर शमनीय आपराधिक मामले, एन.आई. एक्ट की धारा 138 से संबंधित वाद, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, सेवा संबंधी मामले (वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ), जिला न्यायालय में लंबित राजस्व वाद तथा अन्य दीवानी मामले जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, माप-तौल एवं संविदा निष्पादन से जुड़े मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसएनएल से संबंधित वाद भी लोक अदालत में शामिल किए जाएंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर ने सभी इच्छुक पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में शमनीय वादों के निष्पादन हेतु संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय से संपर्क कर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।

अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, भागलपुर के टॉल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100, दूरभाष संख्या 0641-2401017 अथवा ई-मेल bclsabhagalpur@yahoo.com पर संपर्क किया जा सकता है।















