5
(1)

नवगछिया । बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2025 की मतगणना को शांतिपूर्ण एवं विधि-सम्मत तरीके से संपन्न कराने के लिए नवगछिया पुलिस जिला प्रशासन ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देशानुसार पूरे जिले में बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन द्वारा किसी प्रकार की सभा, जुलूस (विजय जुलूस सहित), धरना या प्रदर्शन करना पूर्णतः वर्जित रहेगा।

इसके साथ ही बिहार लाउडस्पीकर प्रयोग एवं वादन नियंत्रण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। निर्धारित समयावधि में इन यंत्रों का प्रयोग केवल अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा।

किसी भी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल को बिना अनुमति के पोस्टर, पर्चा, आलेख या फोटो प्रकाशित करने की मनाही है। साथ ही सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी प्रकार का आपत्तिजनक या भ्रामक संदेश प्रसारित करना प्रतिबंधित है। ऐसे कार्य आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आएंगे।

पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने, डराने-धमकाने या किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला आदि का प्रदर्शन नहीं करेगा।

मतगणना के दिन सोशल मीडिया या अन्य अनधिकृत माध्यमों से प्रसारित अफवाहों या असत्यापित सूचनाओं पर ध्यान न देने और उन्हें आगे न बढ़ाने की अपील की गई है। पुलिस ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता तब तक प्रभावी रहेगी जब तक निर्वाचन आयोग द्वारा इसे औपचारिक रूप से वापस नहीं लिया जाता। इस अवधि में आयोग के सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

नवगछिया पुलिस ने चेतावनी दी है कि विधि-व्यवस्था भंग करने, अफवाह फैलाने या शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन ने बताया कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम 24 घंटे सतर्क है और सभी प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नवगछिया पुलिस ने कहा कि वह नागरिकों की सेवा एवं सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है।

Aapko Yah News Kaise Laga.

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share: