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नवगछिया। अभिषेक कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, नवगछिया की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दोषी ठहराये गये पकरा निवासी अटला उर्फ अटल कुमार राय और सुशील कुमार पर जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला 5 जून 2023 का है। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा निवासी अभिषेक कुमार की अपराधियों ने एक बगीचे में गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के भाई अंकित कुमार के आवेदन पर नवगछिया थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

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प्राथमिकी के अनुसार, अंकित कुमार को कन्हैया शर्मा ने फोन कर बताया कि उनके भाई को गोली लगी है। घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कन्हैया शर्मा और सिद्धार्थ सिंह घायल अभिषेक को ठेले पर लादकर घर ला रहे थे। घायल अवस्था में अभिषेक ने कथित रूप से अंकित कुमार को बताया कि अटला उर्फ अटल कुमार और सुशील कुमार ने उन्हें गोली मारी है। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गयी।

सत्रवाद संख्या 37/2023 की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों ने गवाही दी। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए भारतीय न्याय संहिता की समकक्ष प्रासंगिक धाराओं (तत्कालीन भादवि की धारा 302/34) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

अदालत ने अटला उर्फ अटल कुमार राय पर 50 हजार रुपये तथा सुशील कुमार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अटल कुमार को छह माह और सुशील कुमार को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अटल कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत तीन वर्ष के कारावास की भी सजा सुनायी गयी है। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शंभुनाथ सिंह ने पैरवी की।

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