


सजा के बिंदु पर 7 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
भागलपुर । अवैध शराब बरामदगी के मामले में विशेष उत्पाद न्यायाधीश-2, भागलपुर शिव कुमार शर्मा के न्यायालय ने सोमवार को वाहन मालिक अमीन मुर्मू को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी करार दिया। मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

मामला कहलगांव थाना कांड संख्या-64/2025 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या-710/2025 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, 25 फरवरी 2025 को कहलगांव थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शोभनाथपुर पुल संख्या-5 के पास ग्रामीणों ने एक मोटरसाइकिल पकड़ी है, जिस पर अवैध शराब लदी हुई है।
सूचना का सत्यापन करने के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार, वहां लाल-काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल गिरी हुई मिली। मोटरसाइकिल के पीछे एक प्लास्टिक का कैरेट बंधा हुआ था। पुलिस ने कैरेट की तलाशी ली तो उसमें रखे प्लास्टिक के गैलनों से करीब 38 लीटर देशी महुआ शराब बरामद की गई। बरामद शराब और मोटरसाइकिल को विधिवत जब्त कर लिया गया।
जांच के दौरान मोटरसाइकिल के पंजीकृत मालिक के रूप में अमीन मुर्मू की पहचान हुई। इसके बाद उनके विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने की दलील दी गई।
न्यायालय ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद वाहन मालिक अमीन मुर्मू को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दोषी करार दिया।
अब मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 7 सितंबर 2026 को होगी। उसी दिन न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए गए अभियुक्त को दी जाने वाली सजा के संबंध में सुनवाई की जाएगी।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष को अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, पिंटू कुमार सिंह, रविरंजन कुमार एवं अधिवक्ता सुप्रिया ने सहयोग किया।
















