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पूर्णिया : समाहरणालय पूर्णिया में शुक्रवार को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला पदाधिकारी द्वारा कुल आठ अपीलों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सभी संबंधित लोक प्राधिकारियों ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सभी अपीलकर्ताओं की शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना तथा प्रस्तुत तथ्यों एवं साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक अपीलकर्ता को अपना पक्ष पूरी तरह रखने का अवसर मिले।


जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम नागरिकों को एक सशक्त कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आम लोग सरकारी सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अपील कर सकते हैं। जिला प्रशासन अधिनियम की भावना के अनुरूप त्वरित एवं न्यायसंगत निवारण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।


जिला प्रशासन पूर्णिया की ओर से जिलेवासियों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु इस अधिनियम के तहत जिला स्तर पर अपील दायर करें। प्रशासन द्वारा इस प्रकार की सुनवाई नियमित रूप से आयोजित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों को न्याय एवं राहत मिल सके।

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