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पूर्णिया। आगामी पंचायत निर्वाचन 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के निर्देशानुसार जिला पदाधिकारी-सह-समाहर्ता पूर्णिया श्री अंशुल कुमार (भा.प्र.से.) के मार्गदर्शन में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
इसी क्रम में वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए प्रपत्र-1 का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। पारदर्शी एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रारूप आम नागरिकों के अवलोकन हेतु विभिन्न कार्यालयों में प्रदर्शित किया गया है।


विभिन्न पदों हेतु प्रकाशन स्थल
ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी तथा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय में प्रपत्र उपलब्ध है। वहीं जिला परिषद सदस्य पद के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय तथा जिला पदाधिकारी कार्यालय में इसका अवलोकन किया जा सकता है।


दावा एवं आपत्ति की समय सीमा
यदि किसी व्यक्ति को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या आंकड़ों के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वे प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को पावती रसीद अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी।
प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर की आपत्तियों के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) तथा जिला परिषद सदस्य से संबंधित मामलों के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) को प्राधिकृत किया गया है।


अपीलीय व्यवस्था
प्राधिकृत अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्ट होने पर ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मामलों में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला परिषद मामलों में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष अपील की जा सकती है। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।


व्यापक प्रचार-प्रसार
इस प्रक्रिया की जानकारी आमजन तक पहुँचाने के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्रों एवं हाट-बाजारों में डुगडुगी, स्थानीय समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, लोकल टीवी चैनलों तथा प्रचार वाहनों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। साथ ही इसे आयोग के वेब पेज के मीडिया कॉर्नर पर भी अपलोड किया जाएगा।

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