


प्रभारी डीएम ने दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और केंद्राधीक्षकों के साथ की समीक्षा बैठक
पूर्णिया। डीसीईसीई (PE/PM/PMM) परीक्षा 2026 को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी को लेकर गुरुवार को समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अंजनि कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक उपस्थित रहे।

बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी ने परीक्षा के सफल संचालन को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूरी तरह स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जिला मुख्यालय में डीसीईसीई परीक्षा के लिए कुल 17 शिक्षण संस्थानों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डीसीईसीई (PE) परीक्षा 23 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक आयोजित होगी। वहीं डीसीईसीई (PM) परीक्षा 24 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक तथा डीसीईसीई (PMM) परीक्षा 24 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी केंद्राधीक्षकों और दंडाधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व सभी परीक्षार्थियों की सघन जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोबाइल फोन, पेजर, एटीएम कार्ड, घड़ी, कैलकुलेटर, ग्राफ पेपर, चार्ट या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा हॉल में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
बैठक में बताया गया कि बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 परीक्षा अवधि के दौरान प्रभावी रहेगा। परीक्षा में कदाचार करते पकड़े जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को छह माह तक की सजा, दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने और आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी कराने का निर्देश भी दिया। बायोमेट्रिक मशीन लगाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों को समय पर मशीनें स्थापित करने और तकनीकी व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया।

परीक्षा के सफल संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस बल एवं वरीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने और मानक प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश दिया गया।
जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने या कदाचार में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समाहरणालय परिसर स्थित जिला नियंत्रण कक्ष परीक्षा अवधि में भी सक्रिय रहेगा। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06454-243000, 242310 एवं 241555 जारी किया गया है। नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारी वरीय उपसमाहर्ता शिलिमा कुमारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है।

परीक्षा संचालन के लिए अपर समाहर्ता रवि राकेश को सहायक परीक्षा संयोजक बनाया गया है, जबकि संपूर्ण विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी रवि राकेश एवं अपर पुलिस अधीक्षक आलोक रंजन को दी गई है।
















