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भागलपुर। बिहार परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए ‘एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना–2026’ लागू की है। इस योजना के तहत 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्षों से लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा।


योजना के अनुसार, 90 दिनों से अधिक समय से लंबित ई-चालानों पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यानी वाहन मालिक कुल जुर्माने की राशि का आधा भुगतान कर अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। इस योजना में बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, बिना बीमा वाहन चलाना समेत अन्य यातायात नियम उल्लंघन से जुड़े मामले शामिल हैं।

इस पहल को सफल बनाने के लिए 2 मई 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पाण्डेय ने की।


बैठक में राज कुमार राजपूत, राज नारायण निगम, राज कपूर और राजेश रंजन समेत कई न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा ट्रैफिक डीएसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी ने भी भाग लिया।

इस निर्णय से आम जनता को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ पुराने चालानों से जुड़ी कानूनी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का निपटारा कराएं।

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