
खैरपुर से लोगों को नदी पार कराने का आरोप, नाविक समेत चार के खिलाफ मामला दर्ज
नवगछिया । गंगा नदी में नाव परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद चोरी-छिपे नाव चलाकर लोगों को नदी पार कराने के मामले में खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के कल्याण टोला निवासी नाविक सुभाष कुमार, खरीक थाना क्षेत्र के खैरपुर निवासी गौतम कुमार सहित तीन अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है।
खरीक के अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार वत्स के आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला पदाधिकारी के आदेश पर 3 अक्टूबर से गंगा नदी में सभी प्रकार के नाव परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, प्रतिबंध के बावजूद 3 अक्टूबर की सुबह करीब आठ बजे दो नावों के माध्यम से खैरपुर से दूध ले जाने वाले लोगों को गंगा नदी पार कर भागलपुर की ओर ले जाया गया। स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने और महाल चौकीदार से पूछताछ के बाद नाविकों की पहचान किए जाने की बात कही गई है।

अंचलाधिकारी के आवेदन में आरोप लगाया गया है कि उक्त नाविक अन्य लोगों की मदद से चोरी-छिपे नावों का परिचालन कर लोगों को गंगा पार करा रहे थे। गंगा में जलस्तर बढ़े रहने के कारण नावों में अधिक यात्रियों को बैठाकर परिचालन किए जाने से जान-माल के नुकसान की आशंका जताई गई है।
सीओ ने आवेदन में कहा है कि जिलाधिकारी के आदेश से गंगा नदी में नाव परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद सरकारी आदेश का उल्लंघन कर नावों का परिचालन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में किसी भी समय अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है।

मामले की जांच की जिम्मेदारी एसआई सौरभ कुमार को सौंपी गई है। पुलिस आरोपितों की भूमिका और प्रतिबंध के बावजूद नाव परिचालन किए जाने से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।















