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@ मालदा टाउन स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई, जब्त गांजे की कीमत 7.67 लाख रुपये; प्लास्टिक के डिब्बों में छिपाकर ले जा रहे थे मादक पदार्थ।

प्रदीप विद्रोही

मालदा/भागलपुर। तेजस राजधानी एक्सप्रेस से मादक पदार्थों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और जीआरपी की संयुक्त टीम ने मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 15.340 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 7 लाख 67 हजार रुपये बताई गई है। इस मामले में दो पुरुषों और एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पूर्व रेलवे की 5 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई 3 नवंबर को मालदा टाउन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर की गई। आनंद विहार टर्मिनल से आने वाली ट्रेन संख्या 20501 तेजस राजधानी एक्सप्रेस के स्टेशन पहुंचते ही आरपीएफ/सीआईबी/मालदा और जीआरपीएस/मालदा टाउन की संयुक्त टीम ने यात्रियों की गतिविधियों पर निगरानी शुरू कर दी।

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इसी दौरान टीम की नजर दो पुरुषों और एक महिला पर पड़ी, जो भारी प्लास्टिक के बोरे लेकर तेजी से प्लेटफार्म पर जा रहे थे। उनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने तीनों को रोककर पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में तीनों ने अपने बोरों में रखे प्लास्टिक के डिब्बों के अंदर प्रतिबंधित मादक पदार्थ छिपाकर रखने की बात स्वीकार की।

24 पैकेटों में छिपाकर रखा था गांजा

कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में शाम 5:25 बजे से 7:55 बजे तक तलाशी अभियान चलाया गया। महिला आरोपी की तलाशी महिला कांस्टेबल कनिका रॉय ने ली। तलाशी के दौरान कुल 24 पैकेटों में रखा 15.340 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

आरपीएफ की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामदगी का विवरण इस प्रकार है – नितीश कुमार (26 वर्ष): 5.745 किलोग्राम गांजा। खुशो विंद (43 वर्ष): 5.705 किलोग्राम गांजा।गुंजन देवी (43 वर्ष): 3.890 किलोग्राम गांजा।
ड्रग डिटेक्शन किट से की गई प्रारंभिक जांच में बरामद पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने गांजे के साथ दो मोबाइल फोन और दो रेल यात्रा टिकट भी जब्त किए।

एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों गिरफ्तार

आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 4 नवंबर की सुबह मालदा टाउन जीआरपी ने तीनों आरोपियों को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act), 1985 की धारा 20(b)(ii)(B)/29 के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

इस कार्रवाई की सराहना करते हुए पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझि ने कहा कि पूर्व रेलवे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। यात्रियों की सुरक्षित और संरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के सुरक्षा बल चौबीसों घंटे सतर्क रहते हैं।

इस पूरी कार्रवाई में पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक गीतिका पाण्डेय के मार्गदर्शन, रेलवे सुरक्षा बल के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एवं महानिरीक्षक अमिया नंदन सिन्हा के निर्देशन तथा मालदा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार गुप्ता के पर्यवेक्षण में संयुक्त टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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